Monday, May 19, 2025
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डीएम की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति की बैठक संपन्न* *कोई भी निजी स्कूल शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन के पश्चात की करेंगे शुल्क वृद्धि, अधिकतम 10 प्रतिशत ही करेंगे शुल्क वृद्धि – डीएम* *स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी केवल चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य करने पर होगी कड़ी कार्यवाही , डेली एक्टिविटी के नाम पर भी वसूली पर होगी कार्यवाही – डीएम* *आरटीई एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करें सभी निजी स्कूल – डीएम* *समय व्यूज संवाददाता हकीम आजाद*

*डीएम की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति की बैठक संपन्न*

*कोई भी निजी स्कूल शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन के पश्चात की करेंगे शुल्क वृद्धि, अधिकतम 10 प्रतिशत ही करेंगे शुल्क वृद्धि – डीएम*

*स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी केवल चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य करने पर होगी कड़ी कार्यवाही , डेली एक्टिविटी के नाम पर भी वसूली पर होगी कार्यवाही – डीएम*

*आरटीई एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करें सभी निजी स्कूल – डीएम*

*समय व्यूज संवाददाता हकीम आजाद*

नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी एवं अन्य तरीके से अभिभावकों से पैसे वसूल करने आदि को रोकने के लिए डीएम श्री पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिले के सभी निजी स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक ने डीएम ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल शुल्क नियामक समिति के अनुमति के बिना शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे एवं शुल्क वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी , शुल्क वृद्धि का अनुपात शिक्षकों की सैलरी बढ़ोतरी के अनुसार रहेगी।
उन्होंने बिना अनुमति के 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क बढ़ोतरी किए जाने पर पायनियर स्कूल को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन छात्रों को पुस्तक, यूनिफॉर्म, टाई, जूते ,कॉपी केवल चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि टीम बनाकर पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि की दुकानों की जांच कराई जाएगी , अधिक कीमत पर बिक्री पर विक्रेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा नई-नई एक्टिविटी के नए नाम पर पैसा वसूल किए जाने की शिकायत पर कड़ी कारवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूल आरटीई एक्ट का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ल, मुख्य कोषाधिकारी , निजी स्कूलों के प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।


संवाददाता हकीम आजाद

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