यूरिया उर्वरक का भण्डारण के बावजूद भी कृषकों के मध्य उर्वरक वितरण न किये जाने के पर 14 खुदरा उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निरस्त
खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने पर फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर एवं ई0सी0 एक्ट के तहत होगी कठोर कार्यवाही
*समय व्यूज संवाददाता*
*बलरामपुर* IFMS पोर्टल से जनपद में उर्वरक विक्रेतावर उपलब्धता एवं वितरण के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दिनांकः 16.08.2025 को विक्रेतावार उपलब्धता एवं वितरण के मिलान करने पर पाया गया कि विगत 10 दिनों में जनपद के 14 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया उर्वरक का कोई वितरण नही किया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में खरीफ फसलों के प्रथम द्वितीय टॉप-ड्रेसिंग हेतु कृषकों में यूरिया उर्वरक की अधिक माँग है और इतनी अधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक का भण्डारण के बावजूद भी कृषकों में वितरण नहीं किया जा रहा है। उक्त विक्रेताओं जैसे-मेसर्स जगदम्बा प्रसाद, हसमत बीज भण्डार, मोहम्मद मुस्तकीम खों, अभय कुमार शुक्ला, गुप्ता खाद भण्डार, वर्मा खाद एवं बीज भण्डार, अजय कुमार, ओम प्रकाश यादव, अंशू सिंह, सिंह कृषि सेवा केन्द्र, शारदा ट्रेडर्स, राधे श्याम, चौधरी खाद बीज भण्डार एवं मेसर्स सुनील कुमार गुप्ता द्वारा अधिक मात्रा मे यूरिया उर्वरक का भण्डारण के बावजूद भी कृषकों के मध्य वितरण न किये जाने के प्रकरण में नियमानुसार उर्वरको की बिक्री न किये जाने के कारण विक्रेता को दोषी मानते हुए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश-1985 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से उर्वरक बिकी प्राधिकार-पत्र निरस्त कर दिया गया है तथा खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने पर फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर एवं ई0सी0 एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उक्त के अतिरिक्त जनपद में स्थापित समस्त खुदरा उर्वरक विकेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने रिटेलर आई०डी०/पी०ओ०एस० मशीन में प्रदर्शित उपलब्ध उर्वरकों का प्रतिदिन पी०ओ०एस० मशीन से वितरण करते रहें, अन्यथा निरीक्षण / भ्रमण के समय भौतिक रूप से उर्वरक में अन्तर पाया गया तो उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी, जिसके लिए विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
संवाददाता हकीम आजाद